144Crpc lagu

*सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि जनपद में धारा 144 CrPC लागू है। किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन/सभा/जूलूस निकालने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति/संगठन प्रदर्शन/सभा हेतु व्यक्तियों का आवाहन करता है व कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन जूलूस/सभा में सम्मिलित होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।*